UPS अधिसूचित हुआ, 1 अप्रैल से लागू होगा, जानिए कैसे हो गई सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
Unified Pension Scheme Notified
Unified Pension Scheme Notified: केंद्र सरकार ने बजट से पहले पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा की है. सरकार ने, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS) को एक विकल्प के रूप में लागू करने की घोषणा की है. यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प होगी. UPS को पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) और NPS के प्रमुख मुद्दों को मिलाकर तैयार किया गया है. यह योजना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है.
योजना का उद्देश्य और पात्रता
यूनिफाइड पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा जीवन के बाद एक निश्चित पेंशन देना है. यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो पहले से NPS के तहत आते हैं और UPS को चुनते हैं. सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस योजना के तहत इन मामलों में सुनिश्चित भुगतान दिया जाएगा.
सुपरएन्नुएशन (नियमित रिटायरमेंट): 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद.
FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट: जब सरकार कर्मचारी को FR 56(j) के तहत रिटायर करती है (यह सजा के तहत नहीं होगा).
स्वैच्छिक रिटायरमेंट: न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी होने के बाद.
हालांकि, सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
योजना के क्या-क्या लाभ हैं
25 साल की सेवा पूरी करने पर, सुपरएन्नुएशन से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके अलावा, 25 साल से कम सेवा पर, पेंशन की राशि सेवा के अनुपात में दी जाएगी. वहीं, 10 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी. जबकि, पेंशनधारी की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी/पति को पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा. वहीं, महंगाई राहत (Dearness Relief) पेंशनधारकों और उनके परिवारों को पेंशन के साथ दी जाएगी. यह महंगाई भत्ते की तरह ही काम करेगा और पेंशन शुरू होने के बाद लागू होगा.
लंप सम भुगतान और कॉर्पस स्ट्रक्चर
सुपरएनुएशन के समय कर्मचारी को बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी हर 6 महीने की सेवा के लिए लंप सम भुगतान के रूप में दिया जाएगा. वहीं, UPS के तहत दो कॉर्पस बनाए जाएंगे. पहला, व्यक्तिगत कॉर्पस, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा और दूसरा पूल कॉर्पस, जिसमें अतिरिक्त सरकारी योगदान होगा. इसके अलावा कर्मचारी अपने बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी योगदान देंगे और सरकार भी समान योगदान देगी. इसके अलावा, सरकार पूल कॉर्पस के लिए 8.5 फीसदी अतिरिक्त योगदान देगी. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.